रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में सीईओ जिला पंचायत के निर्देश पर जनपद पंचायत लैलूंगा के ग्राम पंचायत चिराईखार के पंचायत सचिव श्याम लाल सिदार और ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा के पंचायत सचिव अशोक कुमार पटेल को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा में कुल 131 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 128 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि मिल चुकी है। इसके बावजूद केवल 2 आवास पूर्ण हुए हैं, 38 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं और 82 आवासों का निर्माण अभी तक शुरू भी नहीं हुआ।
इसी प्रकार, ग्राम पंचायत चिराईखार में 113 आवास स्वीकृत थे, जिनमें से 107 हितग्राहियों को प्रथम किश्त मिल चुकी है। इसके बावजूद एक भी आवास पूर्ण नहीं हुआ, 16 आवास प्लिंथ लेवल तक हैं और 87 आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने, उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुर्व्यवहार और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण दोनों सचिव प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।
इस संबंध में पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि सचिव प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर लिखित और प्रमाण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब न देने की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी नोटिस में दी गई है।
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