मोहला । छत्तीसगढ़ शासन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राहत देते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 12 वीं से उच्चतर के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।      
           छात्रवृत्ति राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए लागू है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा आवेदन, संस्थाओं के प्रस्ताव लॉक, जिला स्तर पर स्वीकृति तथा राज्य कार्यालय को भुगतान प्रस्ताव भेजने की सभी समय-सीमाओं में विस्तार किया गया है, जिसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
          छात्रवृत्ति के लिए पात्रता अंतर्गत एसटी एवं एससी विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख तथा ओबीसी के लिए 1 लाख निर्धारित है। साथ ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष की परीक्षा परिणाम आवश्यक हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार-आधारित बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को आवेदन करते समय अपना बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक रखना अनिवार्य है। इसके अलावा वर्ष 2025-26 से संस्थाओं के लिए जिओ टैगिंग अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि एसटी एवं एससी विद्यार्थियों को एनपीएस  पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर )  करना होगा। संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है। शासन ने सभी विद्यार्थियों और संस्थाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करें, अन्यथा छात्रवृत्ति से वंचित होने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।

– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए संशोधित समय-सारणी जारी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर) हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की अंतिम तिथियों में संशोधन करते हुए नई समय-सारणी जारी की गई है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन (नवीन एवं नवीनीकरण) की अंतिम तिथि 27 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव  लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026 तय की गई है।
         आगे की प्रक्रिया में शासकीय संस्था एवं जिला कार्यालय द्वारा सैंक्शन ऑर्डर  लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 रखी गई है, जबकि जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु प्रस्ताव राज्य कार्यालय को भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। शासन ने सभी संबंधित विद्यार्थियों एवं संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यवाही पूर्ण करें, अन्यथा पोर्टल बंद होने के बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

By kgnews

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