अभनपुर। ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद पर न्यायालय अपर कलेक्टर, रायपुर ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है. न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया है. बेंद्री ग्राम पंचायत में पटेल की नियुक्ति में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन ना करने और आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की थी. लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया था.
इस आदेश को अपीलार्थी देव कुमार साहू ने चुनौती दी थी. न्यायालय द्वारा अभिलेखों एवं प्रस्तुत तर्कों का गहन परीक्षण करने पर पाया कि पटेल नियुक्ति के लिए एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों की स्थिति में आवश्यक मतदान प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर सीधे नियुक्ति की गई, जो विधि के विरुद्ध है. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब एक से अधिक पात्र उम्मीदवार हों, तब संबंधित भू-स्वामियों की इच्छा के अनुसार मतदान या अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है. केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पटेल नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया विधि अनुसार पुनः संपादित करने के लिए निर्देशित किया.
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