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गरियाबंद । राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन 03 मई को किया जाएगा। जिले के सभी परियोजनाओं द्वारा निर्धारित स्थलों मे अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति मे मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजित होगा। जो माता पिता अपने विवाह योग्य लड़के-लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना चाहते है। ऐसे जोड़ों का पंजीयन आंगनबाड़ी केन्द्रों व संबंधित परियोजना कार्यालय से 30 अप्रैल तक शाम 5ः30 बजे तक करा सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि इसके लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। आवेदक मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत जारी राशन कार्ड धारित परिवार का होना चाहिए। बीपीएल के अतिरिक्त अन्य कार्डधारी की भी पात्रता होगी। कन्या की आयु वर-वधु के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र से उनकी उम्र का सत्यापन किया जाएगा। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिये। कन्या विवाह के लिए वर-वधु के माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। विधवा व परित्यकता महिलाओं को भी इस योजना के तहत् लाभान्वित दिया जाएगा।

उन्होने बताया कि वधु को 35 हजार रूपये का चेक प्रदाय किया जाएगा। 7 हजार रूपये का श्रंृगार सामग्री और 8 हजार रूपये विवाह आयोजन मंडप के लिए व्यय किया जाएगा। चेक का वितरण विवाह आयोजन स्थल में ही किया जाएगा। वधु अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ में लाए ताकि उसी समय में चेक वितरण किया जा सके। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग से भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्तरजातीय विवाह का लाभ इस योजना के अतिरिक्त आदिम जाति विकास विभाग से भी प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने इच्छुक लोगों से अपील की है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ निर्धन परिवारों को मिल सके इसलिए वे इस योजना से जुड़े।

By kgnews

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