भोपाल
प्रदेश में बुजुर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर साहित्यकारों, विद्वानों, कलाकारों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार हर माह तीन हजार से पांच हजार रुपए तक आर्थिक मदद देगी।
प्रदेश में साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिनका विद्या, कला तथा साहित्य के प्रति महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान हो। परंपरागत विद्वान जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो भले ही उनका कोई ग्रंथ प्रकाशित न हुआ ओ। ऐसे दिवंगत लेखक, कलाकार की विधवा, विधुर और नाबालिग बच्चों को तथा विशेष परिस्थिति में उनके आश्रित वृद्ध माता-पिता, नाबालिग भाई और बहन अथवा दिव्यांग भाई-बहन जो कलाकार पर पूर्णत: आश्रित हो और उनकी आय का कोई स्रोत नहीं हो तो ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं होगी उन्हें यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे आवेदकों की ही मदद की जाएगी जिनकी मासिक आय सात हजार रुपए मासिक अथवा 84 हजार रुपए वार्षिक या उससे कम हो। मासिक सहायता कलाकार को पांच हजार रुपए मासिक होगी और कलाकार की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी, पति को साढ़े तीन हजार रुपए मासिक होगी।
आवेदक की आयु हो 60 से ज्यादा और 65 से कम
आवेदक की आयु साठ वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम होने पर मासिक सहायता राशि तीन वर्ष या कार्यकारी समिति द्वारा निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद आगामी तीन वर्षो के लिए इसका नवीनीकरण होगा। सत्तर वर्ष या उससे अधिक आयु और स्थायी रुप से दिव्यांग जो आजीविका का साधन जुटाने में असमर्थ है ऐसे आवेदकों को आजीवन सहायता दी जाएगी। सहायता पाने वाले कलाकार की आर्थिक स्थिति का सत्यापन कलेक्टर द्वारा आवेदक के शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाएगा।
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