बलौदाबाजार, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करने वालों पर अब सीधे एफआईआर क़ी कार्यवाही होगी।जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के धारा 5 के अनुसार जो भी अधिकारी एवं कार्मिक जनगणना कार्य में संलग्र है, वे सभी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। जनगणना कार्य में संलग्न कार्मिक के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार निंदनीय है।
जनगणना अधिनियम, 1948 के धारा 11 के अनुसार, जो भी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में प्रतिबंधित या बाधित करेगा, वह कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा। शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं जनगणना अधिनियम, 1948 के धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज कराएं
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