छत्तीसगढ़

CG : जिले में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन, कलेक्टर ने जारी की नई अधिसूचना

01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगी संशोधित दरें, श्रमिकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन एवं महंगाई भत्ता

एमसीबी/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3(बी) के अंतर्गत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार यह नई वेतन दरें 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेंगी। अधिसूचना में मासिक एवं दैनिक वेतन के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार कृषि नियोजन तथा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों एवं जोन के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। श्रमिकों का वर्गीकरण अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणियों में किया गया है।

कृषि नियोजन के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 6900 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसमें 2450 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर कुल मासिक वेतन 9350 रुपये तय किया गया है, जबकि दैनिक वेतन 311.66 रुपये (312 रुपये) निर्धारित किया गया है।

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए भी संशोधित वेतन दरें निर्धारित की गई हैं। अकुशल श्रमिकों के लिए जोन “अ” में कुल मासिक वेतन 11402 रुपये तथा दैनिक वेतन 439 रुपये, जोन “ब” में 11142 रुपये एवं 429 रुपये तथा जोन “स” में 10882 रुपये एवं 419 रुपये निर्धारित किया गया है।

अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए जोन “अ” में कुल मासिक वेतन 12052 रुपये एवं दैनिक वेतन 464 रुपये, जोन “ब” में 11792 रुपये एवं 454 रुपये तथा जोन “स” में 11532 रुपये एवं 444 रुपये तय किया गया है।

कुशल श्रमिकों के लिए जोन “अ” में 12832 रुपये एवं 494 रुपये प्रतिदिन, जोन “ब” में 12572 रुपये एवं 484 रुपये प्रतिदिन तथा जोन “स” में 12312 रुपये एवं 474 रुपये प्रतिदिन वेतन निर्धारित किया गया है।

उच्च कुशल श्रमिकों के लिए जोन “अ” में कुल मासिक वेतन 13612 रुपये एवं दैनिक वेतन 524 रुपये, जोन “ब” में 13352 रुपये एवं 514 रुपये तथा जोन “स” में 13092 रुपये एवं 504 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जोन “अ” के अंतर्गत जिले के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केंद्र तथा ऐसे कारखाने शामिल होंगे जहां 300 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। जोन “ब” में नगर पालिका निगम की सीमा एवं उससे 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र शामिल किया गया है, जबकि जोन “स” में अन्य सभी क्षेत्र शामिल रहेंगे।

महत्वपूर्ण निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा तथा दैनिक वेतन की गणना मासिक वेतन को 26 से विभाजित कर की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी माह में 26 दिन कार्य करता है तो वह पूर्ण माह के वेतन का पात्र होगा। अनुपस्थित रहने पर संबंधित श्रेणी के अनुसार प्रतिदिन की दर से वेतन कटौती की जाएगी।

आदेश में यह भी उल्लेखित है कि दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों को लगातार 6 दिन कार्य करने के पश्चात एक दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा। पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान दर से वेतन देय होगा। चार घंटे कार्य करने वाले श्रमिकों को आधे वेतन की पात्रता रहेगी। कलेक्टर द्वारा जारी इस अधिसूचना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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