CG : निलंबन पर सीधे हाईकोर्ट पहुंचीं हेडमास्टर
बिलासपुर । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित शासकीय प्राथमिक शाला की प्रधान पाठक ने सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पहले विभागीय अपील दायर करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन के खिलाफ विभागीय अपील का वैधानिक प्रावधान मौजूद है, इसलिए सीधे रिट याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।
हालांकि, अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि अपील पर जल्द निर्णय हो। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की प्रधान पाठक आरती बाला आदिल को 20 मई 2026 को डीईओ ने निलंबित किया था। आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने शिक्षिका को 30 दिनों के भीतर विभागीय अपील दायर करने की अनुमति दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि सक्षम प्राधिकारी अपील का त्वरित और नियम अनुसार निराकरण करें, ताकि मामले में अनावश्यक देरी न हो।
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