रायगढ़। जिले में ग्रामीण को बिजली के खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल, 22 दिसंबर 2024 को अर्जुन सारथी ने चक्रधर नगर थाने में सूचना दी कि 21 दिसंबर की रात वह परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। अगली सुबह करीब 5:30 बजे वह बनौरा आश्रम के पास टहल रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात संतोष सिदार से हुई। उसने बताया कि उसके पिता पंचराम सारथी (50) को डूमरपाली गांव के बाहर बिजली के खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से पीटा गया है। सूचना मिलने पर अर्जुन सुबह करीब 6 बजे डूमरपाली पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिता बिजली के खंभे के पास पड़े थे। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और उनकी मौत हो चुकी थी।
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