राजनांदगांव : डेयरी एनालॉग के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध

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राजनांदगांव । खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में डेयरी एनालॉग (अमानक, नकली पनीर, क्रीम एवं मक्खन) के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा ग्राम पनेका डोंगरगांव रोड स्थित एक डेयरी प्रतिष्ठान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, अभिलेख एवं लेबलिंग का अवलोकन किया गया। मौके पर डेयरी एनालॉग पनीर का उत्पादन या भंडारण नहीं पाया गया एवं इकाई स्वेच्छा से बंद पाई गई। संचालक को आदेश की प्रति सौंपकर आगे भी नियमों का उल्लंघन नहीं करने कहा गया। आम नागरिकों की सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निरंतर सघन जांच जारी रहेगी।


अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन राजनांदगांव ने बताया कि डेयरी एनालॉग ऐसे गैर-डेयरी उत्पाद है, जिनमें प्राकृतिक दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दूध अवयवों का उपयोग किया जाता है। ये देखने में हूबहू असली पनीर, क्रीम या मक्खन जैसे प्रतीत होते है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इसके स्पष्ट मानक निर्धारित न होने के कारण यह आम उपभोक्ताओं को भ्रमित करते है तथा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हो सकते हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी खाद्य एवं डेयरी व्यापारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत जिले में किसी भी प्रकार के डेयरी एनालॉग (नकली पनीर, क्रीम, मक्खन) का निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से पूर्णत: बंद रखने की हिदायत दी गई है। सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में स्वच्छता, वैध एफएसएसआईएस लाइसेंस अथवा पंजीयन एवं नियमानुसार मानक लेबलिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रतिष्ठान में उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आम नागरिकों से कोई भी डेयरी उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर एनालॉग पनीर, इमिटेंट या डेयरी एनालॉग लिखे उत्पादों को नहीं खरीदने की अपील की गई है। इसके सथ ही खुले में बिकने वाले पनीर एवं दुग्ध मिठाइयों की गुणवत्ता के प्रति विशेष सतर्कता बरतने तथा केवल एफएसएसआईए लाइसेंसधारी एवं विश्वसनीय दुकानों से ही खाद्य सामग्री का क्रय करने कहा गया है। किसी भी स्थान पर अमानक या मिलावटी डेयरी उत्पाद बेचे जाने की आशंका होने पर तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करने की अपील की गई है।

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