भोपाल
राजधानी में नियमों को ताक पर रखकर भवन खड़े करने और उनका मनमाना उपयोग करने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। एक दिन पहले दो केमिकल फैक्ट्रियों को सील करने के बाद बुधवार को भवन अनुज्ञा शाखा ने रेडक्रास सोसायटी स्थित सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को सील कर दिया।
निगम के अनुसार, भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा इस भवन के लिए जी प्लस वन की अनुमति कामकाजी महिला छात्रावास के प्रयोजन से दी थी, लेकिन मौके पर निर्माण चार मंजिला मिला। यानी स्वीकृति से तीन मंजिल अधिक निर्माण कर दिया गया। ऊपर से उसी भवन में अस्पताल संचालित हो रहा था।
नियमों का उल्लंघन
निगम ने इसे स्वीकृत अधिभोग का उल्लंघन मानते हुए 21 अगस्त को नोटिस जारी किया था और 12 सितंबर को 24 घंटे का अंतिम नोटिस भी किया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन उच्च न्यायालय चला गया था। हालांकि, बाद में अस्पताल प्रबंधन ने न्यायालय से अपना आवेदन वापस ले लिया, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया।
स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण के चलते अब निगम प्रशासन अस्पताल की इमारत को तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकता है। अतिरिक्त निर्माण को लेकर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग निरस्त कर चुका है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस
वहीं इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग की जांच में भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर 19 गंभीर कमियां सामने आ चुकी हैं। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय ने अस्पताल का नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया था। निगम के अनुसार, भवन में फायर सेफ्टी नार्म्स के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूर्व में नहीं पाई गई थीं।
सिद्धांता अस्पताल के भवन को स्वीकृत उपयोग के विपरीत संचालित किए जाने पर सील किया गया है। साथ ही अतिरिक्त निर्माण को लेकर भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। – भुवन गुप्ता, उपायुक्त, नगर निगम
















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