राजनांदगांव , जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के रिसॉर्ट में भिलाई की एक युवती की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने छत्रपाल देशमुख और घनश्याम बेलचंदन की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और एक-एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने 3 नवंबर को यह आदेश पारित किया। मामला 18 जून 2026 का है। अभियोजन के मुताबिक, युवती अपने दोस्तों के साथ राजनांदगांव जिले के एक रिसॉर्ट में मौजूद थी। आरोप है कि रात में सभी ने शराब पी और अलग-अलग जगहों पर गए।
इसी दौरान सह आरोपी आशुतोष हिरवानी युवती को बाथरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद जब युवती बाहर नहीं आई तो अन्य दोस्त वहां पहुंचे तो युवती मृत अवस्था में मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था और विसरा सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, मेडिकल अधिकारी ने पूछे गए सवाल के जवाब में अत्यधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल (शराब) के सेवन को मौत का कारण बताया। वहीं, एफएसएल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने का उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है। मामले में पैरवी एडवोकेट मनोज मित्रा ने की।
हाई कोर्ट ने जमानत के लिए इन आधानों को माना जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप सह आरोपी आशुतोष हिरवानी पर है। इन दोनों आवेदकों पर न तो युवती की हत्या करने और न ही ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का आरोप है, जिससे उसकी मौत होने की आशंका हो। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मामले में तीन अन्य लोग भी रिसॉर्ट में मौजूद थे, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।











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