जांजगीर मछली मारने के लिए लगाए गए अवैध कनेक्शन से करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद और बिजली विभाग से कनेक्शन के संबंध में जानकारी लेने के बाद यह पाया है कि करंट से जिस युवक देवप्रसाद पटेल की मौत हुई थी, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि वह खुद दोषी है। पुलिस ने देवप्रसाद पटेल के खिलाफ ही धारा 304 ए का अपराध दर्ज किया है।
नवागढ़ पुलिस के अनुसार करीब पैंतीस दिन पहले धाराशिव निवासी देव प्रसाद पटेल(उम्र 30 वर्ष ) पिता समेलाल पटेल 16 नवंबर की सुबह 11 बजे मछली मारने के लिए खाल्हे नरवा के आमा घाट गया था। वहां मछली मारने के लिए अवैध बिजली कनेक्शन लिया था। उसकी चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई थी। देव प्रसाद के भाई हरिदयाल ने रिपोर्ट लिखाई थी जब वह घर लौटा तो उसके भतीजा ने बताया कि देवप्रसाद नरवा में बेहोश पड़ा था। रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने बिजली कनेक्शन के संबंध में बिजली विभाग के अधिकारी से जानकारी ली, जिसमें कनेक्शन अवैध होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने देव प्रसाद पटेल के खिलाफ ही अपराध दर्ज किया है।
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