CG : कलेक्टर को कोट और टाई नहीं पहनने पर मिली फटकार

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को कोट और टाई पहनकर नहीं आने पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कलेक्टर से कहा कि कम से कम टाई तो लगा ही लेते। शीतकालीन अवकाश के बीच गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दरअसल, CIMS में अव्यवस्था, दवाओं की कमी, पार्किंग की समस्या को लेकर कई खबरें प्रकाशित हुई हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के साथ मामले की सुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण और सिम्स डीन डॉ. केके लहरे को तलब किया गया था।

सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कलेक्टर अवनीश शरण से पूछा कि आप बिना ड्रेस कोड के कोर्ट में कैसे पहुंच गए? इस पर कलेक्टर ने बताया कि, वे दफ्तर में थे। इसी बीच उन्हें कोर्ट आना पड़ा। तब चीफ जस्टिस ने कहा, टाई तो लगाकर आना चाहिए था। दरअसल, कलेक्टर के ड्रेस कोड में कोट-पैंट और टाई निर्धारित है।

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