जबलपुर
 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल एसपी को आदेशित किया है कि वह इंस्पेक्टर कमलेन्द्र सिंह कर्चुली, रावेन्द्र द्विवेदी, राजेश चंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर उमाशंकर यादव, एमपी अहिरवार एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एमपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करके हाई कोर्ट को सूचित करें। मामला शेयर बाजार के नाम पर 10000000 रुपए की ठगी के आरोपी की मदद करने का है।

मामले के आरोपी संजय सिंह ने दूसरी जमानत अर्जी दायर कर बताया कि वह 22 फरवरी 2021 से जेल में बंद है। वह रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर है और उसके पास डीमेट एकाउंट है, ट्रायल में समय लगेगा इसलिए उसे जमानत दी जाए। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी ने बताया कि प्रकरण 2015 में दर्ज हुआ था। आरोपी सात साल फरार रहा। एक करोड़ रुपये के गबन का मामला है, अगर जमानत दी गई तो वह फिर से फरार हो जाएगा।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बिना किसी लायसेंस और शासकीय अनुमति के शेयर मार्केट में लोगों से बड़ा निवेश करवाया गया। हाई कोर्ट ने शहडोल के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि कोतवाली थाने में पदस्थ तत्कालीन दोषी अधिकारियों ASI एमपी सिंह, SI उमाशंकर यादव, TI कमलेन्द्र सिंह कर्चुली, TI रावेन्द्र द्विवेदी, SI एमपी अहिरवार व TI राजेश चंद्र मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने एसपी को कहा कि 45 दिन के भीतर उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करें। कोर्ट ने मामले में बनाए आरोपित संजय सिंह बघेल को दूसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया।

By kgnews

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