किसानों को अल्पावधि फसल ऋण वर्ष 2021-22 में 0% ब्याज दर पर

भोपाल
 मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए बड़ी खबर है। सहकारी बैंकों (co-operative banks) के माध्यम से किसानों को अल्पावधि फसल ऋण योजना (Short Term Crop Loan Scheme) को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। जिसका लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। वही किसानों को 0% ब्याज दर पर वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध होती रहेगी। मामले में सहकारिता प्रमुख सचिव का बड़ा बयान सामने आया है।

दरअसल सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2021-22 की अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर जारी रहेगी। राज्य शासन द्वारा योजना को तय शर्तो के अधीन निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया है।प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने बताया कि योजना की शर्तो में वर्ष 2021-22 हेतु बेसरेट वर्ष 2020-21 की तरह 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2021 सीजन की ड्यू डेट 15 अप्रैल और रबी 2021-22 सीजन की ड्यू डेट (Due Date) 15 जून 2022 रहेगी।

 

योजना केन्द्र सरकार के निर्देशों के अधीन लागू होगी। योजना में निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 1 प्रतिशत(सामान्य) ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

बता दें कि आरबीआई ने से पहले बैंकों के लिए वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड के अल्प कालीन फसल ऋण योजना में संशोधन किए हैं जिसके बाद किसानों को प्रदान की गई ब्याज सलूशन की राशि के मानदंडों पर बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए थे इस दिशा निर्देश के मुताबिक वर्ष 2021 बैच के लिए लंबित दावों को 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना है साथ ही वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसके सत्यापन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

See also  भोपाल में किसानों का बड़ा आंदोलन: सड़क पर डेरा, CM हाउस कूच की तैयारी; मूंग की 100% MSP खरीद की मांग

बता दें कि किसानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर ₹300000  फसल ऋण उपलब्ध कराई जाती है। जिसके लिए सरकार द्वारा बैंकों को 2% ब्याज सर्वेशन प्रदान किया जाता है। उन किसानों को अतिरिक्त 3% ब्याज सर्वेशन दिया जाता है, जो अपने ऋण का भुगतान करते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *