मुरार, भितरवार, घाटीगांव तथा डबरा में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू

ग्वालियर
 कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मुरार, भितरवार, घाटीगांव तथा डबरा में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। यह कार्रवाई पंचायत चुनाव की दृष्टि से की गई है एवं आचार संहिता के साथ लागू रहेगी।

ग्वालियर जिले में शस्त्र लाइसेंस निलंबित
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत विकास खण्ड मुरार, भितरवार, घाटीगांव तथा डबरा क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र सीमा तथा उसकी 100 मीटर की परिधि में आने वाले सभी लायसेंसधारियों के अस्त्र / शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाते हैं।

सभी प्रकार के अस्त्र / शस्त्र / एवं अन्य घातक हथियारों के लेकर चलने एवं उनके प्रदर्शन पर पूर्णत: रोक लगायी जाती है। सभी लायसेंसधारियों को आदेशित किया जाता है कि वह अपने लायसेंस पर अंकित सभी शस्त्र दिनांक 02.06.2022 तक अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी शासकीय अभिभाषक, शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों एवं सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, शासकीय कार्यालयों / बैंक की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

 

See also  मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 82.70 लाख से अधिक किसानों को 3308 करोड़ रूपए अंतरित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *