CG : दशहरे पर कांग्रेस सेवादल का ‘जनता से दस सवाल’ अभियान...
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महंगाई-भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन जारी रखने का ऐलान सारंगढ़-बिलाईगढ़ । विजयादशमी के अवसर पर कांग्रेस सेवादल ने ‘असत्य पर…

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CG : विवेकानंद नगर में नवपद ओली के तीसरे दिन आचार्य पद की आराधना, आयंबिल तप जारी...
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रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत नौ दिवसीय शाश्वत नवपद ओली की आराधना जारी…

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CG : ताड़ोकी-रावघाट व अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का शुभारंभ, सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी...
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रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास रायपुर । भारतीय रेल द्वारा छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार…

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CG : भिलाई निगम के 7 अभियंताओं को हाईकोर्ट से राहत, अफसरों को नोटिस जारी ... बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम में पेवर ब्लॉक निर्माण कार्यों में कथित गड़बड़ी के मामले में सात अभियंताओं को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अधिक भुगतान की राशि वसूलने संबंधी निर्देशों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मुख्य अभियंता द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर भी रोक लगाई गई है। अदालत ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, दुर्ग कलेक्टर और नगर निगम भिलाई के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2023-24 में कराए गए पेवर ब्लॉक निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सात अभियंताओं ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका जानकारी के मुताबिक, नगर निगम भिलाई में पदस्थ उप अभियंता अर्पित बंजारे, चंदन निर्मल, श्वेता महेश्वर, पुरुषोत्तम सिंहा, रीमा हुमने, कृष्ण कुमार जंघेल और सहायक अभियंता श्वेता वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता सिबाशीष मिश्रा के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अभियंताओं ने उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अधिक भुगतान की वसूली संबंधी निर्देशों को चुनौती दी थी। पेवर ब्लॉक निर्माण में सामने आई थी गड़बड़ी भिलाई नगर निगम की परियोजना शाखा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शहर की सड़कों, फुटपाथों और चौक-चौराहों पर पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य कराए गए थे। इन निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंताओं की संयुक्त जांच कराई गई। जांच दल ने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। इस दौरान दर्ज निर्माण कार्यों और मौके पर हुए वास्तविक कार्य के बीच अंतर सामने आने की बात जांच रिपोर्ट में कही गई। 29 अनुबंधों में से 21 में मिली अनियमितता संयुक्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार, कुल 29 अनुबंधों की जांच की गई। इनमें से 21 अनुबंधों में माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा की तुलना में मौके पर कम निर्माण कार्य पाया गया। जांच रिपोर्ट में निर्माण कार्यों के लिए 16 लाख 85 हजार 457 रुपए के अधिक भुगतान का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और अधिक भुगतान की राशि वसूलने के निर्देश दिए थे। मुख्य अभियंता ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस कलेक्टर के निर्देशों के बाद मुख्य अभियंता ने सात अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में निर्माण कार्यों की कथित गड़बड़ियों को लेकर जवाब मांगा गया था। इसके बाद अभियंताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जांच के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अभियंताओं के वकीलों ने उठाए गंभीर सवाल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अधिवक्ता जैनब मुस्तफा वनक ने पैरवी की। अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने दलील दी कि अभियंताओं को जांच प्रक्रिया के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। इसके बावजूद कलेक्टर के पत्र में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और वसूली के निर्देश जारी कर दिए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने तर्क दिया कि जब संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा पहले ही तय कर ली गई हो, तब कारण बताओ नोटिस जारी करना केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया। हाईकोर्ट ने कार्रवाई और वसूली पर लगाई रोक याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने दुर्ग कलेक्टर के 3 सितंबर 2026 के पत्र में उल्लेखित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अधिक भुगतान की वसूली संबंधी निर्देशों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मुख्य अभियंता की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस पर भी रोक लगाई गई है। अदालत ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, दुर्ग कलेक्टर और नगर निगम भिलाई के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से सात अभियंताओं को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, अदालत ने अभी निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं और अभियंताओं की जिम्मेदारी पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अब संबंधित अधिकारियों के जवाब और आगामी सुनवाई के आधार पर मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
CG : भिलाई निगम के 7 अभियंताओं को हाईकोर्ट से राहत, अफसरों को नोटिस जारी …

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