भोपाल
राजधानी भोपाल के एक विशेष न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने वाले उसके सगे भाई को 20 साल की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला साल 2023 का है। पीड़िता ने 10 जून 2023 को अपने अब्बू के साथ निशातपुरा थाने में लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में उसने बताया था कि जब उसके अब्बू उसकी अम्मी और उसकी बहनों को छोड़ कर चले गये तो अम्मी ने उसे व उसकी बहनों को नित्य सेवा सदन सोसाइट में डाल दिया था।
इस दौरान सोसाइटी में रहते हुए होस्टल वार्डन से उसका विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद नाबालिग को उसके उसके सगे भाई के साथ भेज दिया। इसके बाद इस आरोपी सगे भाई ने नाबालिग को दादी के घर छोड़ दिया। इसके बाद 8 जून 2023 भाई नाबालिग से मिलने आया और दादी के घर पर न रहते हुए उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम किया। उसने यह भी कहा कि उसने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा।
दादी को बताई सारी बात
इसके बाद वह कई दिनों तक नाबालिग को डराकर गलत काम करता रहा। कई दिनों बाद पीड़ित नाबालिग ने यह बात अपनी दादी को बताई। इसके बाद यह पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में शासन की ओर से दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की। विशेष न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले उसके सगे भाई को 20 साल कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया है।
डोंगरगांव , पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक लोग अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। उन्हीं…
राजनांदगांव | नगर निगम की टीम ने जीई रोड में कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई…
महासमुंद। नालसा द्वारा चलाए जा रहे अभियान ’’करूणा’’ तथा वृद्धजनों के लिए विशेष अभियान वरिष्ठजन…
राजनांदगांव | शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर अंबागढ़ चौकी में नई छात्राओं के चयन की प्रक्रिया…
रायपुर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई…
राजनांदगांव , स्मार्ट मीटर की स्मार्टनेस यह है कि बिजली गुल होने के बाद इसके…