सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नगदी रहित उपचार स्कीम

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नगदी रहित उपचार स्कीम

 सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये नगदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किये

डिवीजनल कमिश्नर को योजना की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश

भोपाल

देश में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। समय-समय पर यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी गाइड-लाइन्स की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये नगदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किये हैं। निर्देशों में बताया गया है कि यह स्कीम और गाइड-लाइन्स मई-2025 और जून-2025 में जारी हुई हैं। इसी के साथ मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2025 को यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया है। निर्देशों में बताया गया है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहाँ दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाये गये फण्ड से स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिये जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फण्ड से किया जायेगा। योजना में अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के लिये एक लाख 50 हजार रूपये तक के उपचार की व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नम्बर 112 में खबर दे सकता है।

नियमित समीक्षा

परिवहन सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये किसी अधीनस्थ अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला स्तर पर की जाये। समस्त संभागायुक्तों को भी निर्देश दिये गये हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यक गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग की जाये। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी परिवहन विभाग द्वारा भेजे गये हैं।

 

Admin

Share
Published by
Admin
Tags: Accident

Recent Posts

शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे — पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल

शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे — पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल

रायपुर  सरगुजा जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की उत्साहपूर्ण शुरुआत जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव…

27 minutes ago
भावांतर योजना को ₹2,313 करोड़, मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को ₹101 करोड़—एमपी सरकार का अनुपूरक बजट पेश

भावांतर योजना को ₹2,313 करोड़, मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को ₹101 करोड़—एमपी सरकार का अनुपूरक बजट पेश

भोपाल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में मंगलवार को 7,765 करोड़ रुपये…

32 minutes ago
97 करोड़ के सलकनपुर देवी लोक की पहली बारिश में खुली पोल, रिसाव-जलभराव और अधूरे काम आए सामने

97 करोड़ के सलकनपुर देवी लोक की पहली बारिश में खुली पोल, रिसाव-जलभराव और अधूरे काम आए सामने

सलकनपुर   सीहोर जिले के प्रसिद्ध देवीधाम सलकनपुर में महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किए…

46 minutes ago
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस कम्पनी के पदाधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस कम्पनी के पदाधिकारी

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मेसर्स…

47 minutes ago
सीसीटीएनएस को और सशक्त बनाने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

सीसीटीएनएस को और सशक्त बनाने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर छत्तीसगढ़ में नवीन भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रक्रिया को तकनीक…

47 minutes ago
म प्र सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सोपा।

म प्र सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सोपा।

ग्वालियर   भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राज्य व्यापी आव्हान के तहत मध्य प्रदेश  विधानसभा  सत्र में…

58 minutes ago