रायगढ़। ग्राम पंचायत मिरीगुड़ा के पंचायत सचिव भीचरण पटेल के खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद सीईओ जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत सचिव श्री पटेल के विरूद्ध थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 159/26 के तहत धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धरमजयगढ़ एवं थाना पुसौर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन को मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत पंचायत सचिव भीचरण पटेल को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। प्रशासन ने निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत धरमजयगढ़ निर्धारित किया है। मामले की आगे की जांच एवं कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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