बलरामपुर । प्राथमिक शाला जावाखाड़ी में कक्षा दूसरी के छात्र से मारपीट करने के आरोप में प्रधान पाठक उदय कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है।
मामला रामचंद्रपुर ब्लॉक के पलगी प्राथमिक शाला जावाखाड़ी का है, जहां छात्र भागीरथी गिनती गिनने में गलती कर बैठा। आरोप है कि इस पर प्रधान पाठक ने बच्चे के दोनों गाल पर थप्पड़ मार दिए, जिससे उसका चेहरा सूज गया।
घटना के प्रकाश में आने के बाद विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए निलंबन आदेश जारी किया। आदेश में उल्लेख है कि उदय कुमार यादव का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही शासकीय कर्तव्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुसमी कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें मूल नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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