बुकिंग, वितरण और भंडारण को लेकर जारी निर्देश, अफवाहों से दूर रहने की अपील
रायगढ़, जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने या अनावश्यक बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एलपीजी की बुकिंग, वितरण और भंडारण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए बताया कि जिले में वर्तमान में 2 लाख 63 हजार 406 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, जिनके लिए गैस कंपनियों द्वारा नियमित रूप से सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे रिफिल सिलेंडर की बुकिंग निर्धारित प्रक्रिया और समय अंतराल के अनुसार ही कराएं।

बुकिंग के लिए निर्धारित अंतराल का रखें ध्यान
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा दो रिफिल बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल तय किया गया है। इसके अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल रखा गया है। उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के अनुसार निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद ही रिफिल गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी चाहिए। बुकिंग के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त डीएसी या ओटीपी नंबर के आधार पर संबंधित गैस एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है या होम डिलीवरी के माध्यम से घर तक उपलब्ध कराया जाता है।
मोबाइल ऐप और वेबसाइट से भी कर सकते हैं बुकिंग
यदि किसी कारण से सामान्य प्रक्रिया से बुकिंग में समस्या आती है तो उपभोक्ता संबंधित ऑयल कंपनियों के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। उपभोक्ता HPCL –https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drivetrackplusrefuel, IOCL– https://play.google.com/store/apps/details?id=cx.indianoil.in&pcampaignid=web_share, BPCL – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgt.bharatgasसे ऐप डाउनलोड कर बुकिंग कर सकते हैं।
जिले में बढ़ाई गई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति
जिले में पहले प्रतिदिन लगभग 3600 घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3800 सिलेंडर प्रतिदिन कर दिया गया है। गैस एजेंसियों में कंपनियों द्वारा लगातार पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि अफवाहों या दुष्प्रचार से प्रभावित होकर बार-बार ऑनलाइन बुकिंग न करें और आवश्यकता के अनुसार ही सिलेंडर बुक कराएं।
व्यवसायिक गैस उपभोक्ताओं के लिए निर्देश
वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑयल कंपनियों और शासन के निर्णय अनुसार व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में विस्फोटक लाइसेंस के अभाव में अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही एलपीजी भंडारण का प्रावधान है। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य प्रतिष्ठानों तथा विवाह समारोह के आयोजकों से अपील की गई है कि गैस की खपत कम करने के लिए भोजन के मेन्यू को सीमित रखें तथा तंदूर के उपयोग के साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे डीजल स्टोव, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, लकड़ी या गोबर के कंडे (सीमित मात्रा में) का उपयोग करें।
अवैध भंडारण रोकने के लिए दल गठित
जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध संग्रहण और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विकासखंडवार राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों द्वारा लगातार निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे अनियमितताओं और कालाबाजारी पर नियंत्रण रखा जा सके।
शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 07762-319962 पर संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए गैस की बुकिंग करें और गैस का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें।

By kgnews

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