दुर्ग। जमीन बंटवारे के एवज में 45 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। रिश्वत लेने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की सत्यता की जांच तहसीलदार अहिवारा द्वारा की गई। जांच के दौरान अमन कुमार टंडन, भूमिस्वामी उत्तम टंडन तथा हल्का पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि भूमि बंटवारे के नाम पर पटवारी को 45 हजार रुपये दिए गए थे। पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने पक्षकार की माता से राशि ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो में वे वेतन मिलने के बाद राशि लौटाने की बात कर रहे थे।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिलाई-3 महेश सिंह राजपूत ने कार्रवाई करते हुए पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया कि भूमि बंटवारे के एवज में राशि लेना और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 एवं नियम-14 का उल्लंघन है और यह कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी ठाकुर का मुख्यालय तहसील कार्यालय अहिवारा निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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