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CG : पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में हुई मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच का आदेश

19/05/2026

जिला दण्डाधिकारी ने 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के छोटेबेठिया थाना अंतर्गत ग्राम माचपल्ली के जंगल पहाड़ी में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ घटना की दण्डाधिकारी जांच का आदेश दिए हैं। एसडीएम पखांजूर मनीष देव साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। 
कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के छोटेबेठिया थाना अंतर्गत 13 अप्रैल 2026 को ग्राम माचपल्ली के जंगल पहाड़ी में पुलिस एवं माओवादियों के मध्य मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात महिला माओवादी की मृत्यु हुई थी।

इसकी दण्डाधिकारी जांच किये जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक की मांग अनुसार घटना की निष्पक्ष जांच, गंभीरता एवं आवश्यकता को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं अनुवभिागीय दण्डाधिकारी राजस्व अनुभाग पखांजूर मनीष देव साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को जांच के उपरांत 11 बिन्दुओं में प्रतिवेदन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। 


    दण्डाधिकारी जांच के दौरान घटना की पृष्ठभूमि, घटना में शामिल सशस्त्र बलों का सर्चिंग अभियान हेतु विभागीय आदेशों एवं निर्देशों का विवरण, दिनांक 13 अप्रैल 2026 की घटना क्या वास्तव में सशस्त्र नक्सलियों (माओवादियों) द्वारा पूर्व नियोजित और षड्यंत्रकारी घटना थी, मृतक माओवादी नक्सली की मृत्यु कैसे हुईा। मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों की पहचान, परिचय एवं अपराध वृतांत आदि का विवरण। मृतिका के पोस्ट मार्टम में पाये गये मौत का आधारभूत कारक, कारण एवं चिकित्सकीय अभिमत। घटना एवं मुठभेड में पुलिस बल, आम नागरिकों के हताहतों अथवा अन्य जन-धन-बल की हानि का विवरण ।

मौका मुआयना, सर्चिंग व घटना स्थल निरीक्षण के दौरान पाये गये जप्त सामग्री का विवरण। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के सबंध में आसपास के ग्रामीणों का कथन साक्ष्य, गवाही, अभिमत। पुलिस थाना में दर्ज की गई एफआईआर, पुलिस विवेचना व अभिमत और सुसंगत धाराओं का विवरण। जांच अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, समन्स आदि का विवरण एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी जो घटना के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण हो जिसका उल्लेख आवश्यक हो इत्यादि बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है। 

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