कांकेर, जिले में पहली बार तीन तलाक का आपराधिक मामला सामने आया है. पीड़ित महिला, परिजनों और मुस्लिम समाज कांकेर ने इसकी शिकायत कांकेर कोतवाली में दर्ज कराई है. मामला गरियाबंद जिले के इरफान वारसी नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने मोबाइल फोन पर अपनी पत्नी को तीन बार “तलाक” कहकर विवाह तोड़ दिया और फिर दूसरी शादी कर ली. पीड़िता के भाई गफ्फार मेमन ने बताया कि उनकी बहन का विवाह 9 मार्च 2017 को गरियाबंद निवासी इरफान वारसी के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था. शादी के बाद से ही पति, सास और ननदों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण पीड़िता अपने मायके कांकेर में रह रही थी. इसी बीच पति ने दूसरी शादी कर ली और मोबाइल फोन पर पीड़िता को “तलाक-तलाक-तलाक” कहकर संबंध खत्म करने की बात कही. पीड़िता ने तलाक की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है.
इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज ने भी थाने में आवेदन देते हुए कहा कि यह निंदनीय अपराध है. वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित तीन तलाक कानून के तहत ऐसा करना संगीन अपराध है और इस्लामिक कानून में भी इसे गलत माना गया है. समाज ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. कांकेर एसडीओपी मोहाशिन खान ने बताया कि पीड़ित महिला, परिजनों और मुस्लिम समाज ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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