अम्बिकापुर । जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश कुमार झा द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यालय में पदस्थ भृत्य रामकुमार राजवाड़े की सेवाएं अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के उपरांत समाप्त कर दी गई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकुमार राजवाड़े दिनांक 09 फरवरी 2022 से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार कार्यालय से अनुपस्थित थे। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न पत्रों एवं कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा कार्य पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया।
राजवाड़े द्वारा वर्ष 2023 में प्रस्तुत आवेदन में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए पुनः कार्यभार ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इसके उपरांत जिला ग्रंथालय, अम्बिकापुर में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति भी प्रदान की गई, किन्तु उन्होंने वहां भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा पुनः अनुपस्थित रहे।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के तहत नियमित विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच संपन्न कराई गई।
विभागीय जांच में यह तथ्य स्थापित हुआ कि संबंधित कर्मचारी 09 फरवरी 2022 से बिना किसी वैध अनुमति के लगातार अनुपस्थित रहे, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध पाए जाने के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रामकुमार राजवाड़े, भृत्य, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।
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