CG : ईथेनॉल निर्माण हेतु कोण्डागांव में मक्का खरीदी के दिशा-निर्देश जारी

कोण्डागांव। माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कोण्डागांव द्वारा ईथेनॉल निर्माण के लिए मक्का खरीदी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से प्राप्त आबंटन के आधार पर समिति को 25,000 क्विंटल मक्का की आवश्यकता है, जिसकी खरीदी संस्था के अंशधारी किसान सदस्यों से की जाएगी। मक्का की खरीदी भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी।

इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में विकासखण्ड अनुसार अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। कोण्डागांव एवं माकड़ी के लिए 40 रुपय क्विंटल, फरसगांव हेतु 50 रुपये क्विंटल तथा केशकाल एवं बड़ेराजपुर के किसानों को 60 रुपये क्विंटल अतिरिक्त दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी अंशधारी किसानों को समान अवसर मिले, प्रति एकड़ अधिकतम 10 क्विंटल मक्का ही खरीदी जाएगी। मक्का की खरीदी सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ग्राम कोकोड़ी स्थित ईथेनॉल प्लांट में की जाएगी।

मक्का विक्रय के लिए टोकन वितरण 19 जून 2025 से प्रारंभ होगा। टोकन वितरण सोमवार से शुक्रवार तक प्रात प्रतिशत, 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जिले के पाँचों विकासखण्डों में चिन्हित 2-2 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (लैम्प्स) से टोकन वितरित किए जाएंगे। टोकन वितरण केंद्र कोण्डागांव, दहीकोंगा,माकड़ी, अमरावती, फरसगांव, बड़ेडोगर, केशकाल, धनोरा, बड़ेराजपुर, सलनास्थित लैंप्स को बनाया गया है। टोकन प्राप्त करते समय किसानों को निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसमें ऋण पुस्तिका, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर क्रय की रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक।

टोकन में किसान को मक्का विक्रय की तिथि एवं मात्रा की स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। मक्का की खरीदी केवल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही की जाएगी। खरीदी के लिए मक्का को ‘औसत अच्छी किस्म की श्रेणी में आना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

न्यूनतम स्टार्च मात्रा 58 प्रतिशत,, अधिकतम नमी 14 प्रतिशत, काला मक्का 1.3 प्रतिशत, तक कोई कटौती नहीं; 3.5 प्रतिशत, तक कटौती अनुसार; 5 प्रतिशत, से अधिक स्वीकार्य नहीं, अन्य अशुद्धियाँ 0.5 प्रतिशत, तक अनुमत, टूटा हुआ मक्का 1 प्रतिशत, तक अनुमत, अप्रिय गंध/फफूंद/कीट युक्त को खरीदी नहीं की जाएगी। साथ ही यदि मक्का गुणवत्ता मानकों से भिन्न होता है, तो उसके अनुसार कटौती कर भुगतान किया जाएगा।

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