कोण्डागांव | जिले के ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी थाना व जिला कोण्डागांव से बाल विवाह की गुप्त सूचना प्राप्त होते ही मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल द्वारा रविवार को कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के निर्देशानुसार अवनी कुमार बिसवाल जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई।


जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी में नाबालिग बालिका यशोदा (परिवर्तित नाम) पिता दिनेश (परिवर्तित नाम) उम्र 16 वर्ष निवासी चिखलपुट्टी का विवाह बालक योगेश (परिवर्तित नाम) पिता रामेश्वर (परिवर्तित नाम) उम्र 19 वर्ष निवासी- ग्राम पंचायत लंजोड़ा थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव के साथ किया जाना था।


सूचना मिलने पर जिला स्तरीय गठित संयुक्त दल द्वारा बालिका के घर पहुंचकर बालक एवं बालिका के दस्तावेज अंकसूची का अवलोकन किया गया, जिसमें बालक का जन्मतिथि 23.09.2006 एवं बालिका की जन्मतिथि 07.02.2009 अंकित है। भारतीय कानून एवं शासन के नियमानुसार बालक एवं बालिका की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। बालिका के माता-पिता नही है। दादा-दादी के साथ निवासरत है। दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों को विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए विवाह न करने की समझाईश दी गई। परिवार द्वारा निर्धारित आयु पूरी होने पर विवाह किये जाने हेतु सहमत हुए। जांच दल द्वारा परिजनों, ग्रामीणों, बुजुर्गों एवं प्रशासन के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। दल द्वारा वर-वधु व दोनों पक्ष को समझाईश देकर बाल विवाह को रोका गया।


बाल बिवाह रोकने हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी, परियोजना अधिकारी संजय पोटावी, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत जयदीप नाथ, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सुकेन्द्र कश्यप, प्रधान आरक्षक मिथलेश रजक व सोना मरकाम, सुपरवाइजर चाईल्ड लाईन अनिल कुमार नायक, रविकांत गौर एवं समाज एवं ग्राम प्रमुख उपस्थित रहे।

By kgnews

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