महासमुंद,विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम मनकी सेक्टर पटपरपाली में बाल विवाह की एक घटना को समय रहते प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक रोका गया। ग्राम मनकी निवासी राजकुमार पाड़े उम्र 15 वर्ष, पिता श्री पानसिंग का विवाह धरुल (नुनीयामुड़ा), जिला बरगढ़ (उड़ीसा) निवासी काजल राणा, पिता प्रभाकर राणा के साथ 4 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 के बीच निर्धारित था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि वर की उम्र 18 वर्ष से कम है, जिससे यह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए पालकों को समझाइश दी गई और विवाह कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया। पालक पान सिंह ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे अभी अपने पुत्र की शादी नहीं करेंगे और जब राजकुमार विवाह योग्य आयु (21 वर्ष) पूर्ण कर लेगा, तभी उसका विवाह संपन्न कराएंगे।

प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश गया है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और समाज में इसे किसी भी हाल में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि विवाह के सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द कर दिए गए हैं

By kgnews

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