CG : तेज रफ्तार कार ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, ई-रिक्शा पलटा, महिला चालक के खिलाफ मामला दर्ज …
रायपुर। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया है। आमानाका ओवरब्रिज के पास एक हुंडई अल्कजार कार ने एक के बाद एक तीन वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के पुलिस उपायुक्त पश्चिम के निर्देशन में सरस्वती नगर थाना पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई की गई है। घटना 24 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। उस समय प्रार्थी उत्तम सिंह अपनी ई-रिक्शा क्रमांक CG 04 QH 8355 में सवारी लेकर टाटीबंध-आमानाका क्षेत्र से रायपुर शहर की ओर जा रहा था।
प्रार्थी के अनुसार, जैसे ही वह आमानाका ओवरब्रिज के ऊपर टर्निंग के पास पहुंचा, तभी सामने से तेज गति से आ रही हुंडई अल्कजार कार क्रमांक CG 04 PX 8883 ने अचानक नियंत्रण खो दिया। कार चालक ने वाहन को तेज और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पहले एक मोटरसाइकिल क्रमांक CG 08 AB 0890 को टक्कर मारी। इसके बाद अनियंत्रित कार ने एक्टिवा क्रमांक CG 07 CF 1905 को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार सीधे ई-रिक्शा से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा पलट गया और वाहन को काफी नुकसान पहुंचा।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक, एक्टिवा चालक महिला और ई-रिक्शा चालक उत्तम सिंह घायल हुए हैं। सभी घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें सामान्य चोटें पाई गईं। उपचार के बाद सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वे अपने घर चले गए।
दुर्घटना में तीनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दुर्घटना में शामिल हुंडई अल्कजार कार को जब्त कर लिया है। वाहन चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और दुर्घटना में चोट पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी उत्तम सिंह की रिपोर्ट पर थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 159/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125(ए) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और लापरवाही से वाहन न चलाएं। तेज रफ्तार और असावधानी के कारण अक्सर गंभीर सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लोगों की जान भी जा सकती है। यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।
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