आपसी समझौते से 31.60 लाख रुपये से अधिक राशि के मामलों का हुआ समाधान
जशपुरनगर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला एवं तालुका स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु आज स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के प्रकरणों का संबंधित पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निराकरण करने का प्रयास किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर कु. श्वेता बघेल ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में चेक अनादरण से संबंधित 110 लंबित प्रकरण तथा 139 प्री-लिटिगेशन प्रकरण सहित कुल 249 प्रकरण रखे गए। इनमें से 17 लंबित एवं 12 प्री-लिटिगेशन सहित कुल 29 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन प्रकरणों के निराकरण से कुल 31 लाख 60 हजार 559 रुपये की राशि से संबंधित विवादों का समाधान हुआ। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
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