महासमुंद। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को महासमुंद में संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन, डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन एवं जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18 चालान काटे।
कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य धारा 04 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, धारा 06 (अ) नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और उपयोग करने पर प्रतिबंध एवं धारा 06 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध करना है।
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु एवं औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई। कार्रवाई में थाना निरीक्षक शरद दुबे एवं प्रधान आरक्षक नरेन्द्र साहू का विशेष योगदान रहा।
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