दंतेवाड़ा। सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को अब नौकरी से निकालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ 70 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक जिले के अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ थे। इन शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बस्तर व सरगुजा संभाग में 6285 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें शैक्षणिक योग्यता बीएड व डीएलएड दोनों थी। जून 2023 में व्यापमं से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। जुलाई 2023 को रिजल्ट आया।

इस बीच अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते एनसीटीई 2018 के गजट रद्द किया। इस निर्णय के आधार डीएलएड के अभ्य​​र्थियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में मामला दायर किया। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद बीएड वालों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से अंतरिम राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि यह भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।

By kgnews

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