जगदलपुर, भूमि सुधार-तालाब निर्माण कार्यों के दौरान निकले गौण खनिज मुरूम, मिट्टी को परिवहन करने हेतु नियमानुसार खनिज विभाग से अनुमति लेकर परिवहन किया जाना है। खनिज अधिकारी श्री शिखर चेरपा ने बताया कि प्रायः यह देखने को आया है कि निजी भू-स्वामी द्वारा कराये गये भूमि सुधार-तालाब निर्माण इत्यादि कार्यों के दौरान निकले गौण खनिज मुरूम, मिट्टी को परिवहन करने की सहमति एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति लेकर खनिज का परिवहन करना प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार कलेक्टर से बिना अनुमति लिए खनिज का परिवहन करना छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 का उल्लंघन है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पंचायत के पोखरों, तालाबों, कुएँ, जलाशय अथवा अन्य खुदाई कार्यों से प्राप्त होने वाले ऐसे गौण खनिजों को हटाने और उपयोग करने के लिए कलेक्टर (खनिज शाखा) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अग्रिम रायल्टी, डी०एम०एफ राशि एवं अन्य कर जमा करने के उपरांत गौण खनिज का परिवहन करने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। यदि बिना अनुमति लिए कोई व्यक्ति खनिज, का परिवहन करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
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