दुर्ग । छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा नगर पालिका आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु मतदान 11 फरवरी 2025 के पूर्व 9 फरवरी 2025 की संध्या 5 बजे से 11 फरवरी 2025 की मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित जिले की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3. 3(क), 4, 4(क), 5, 5 (क), 8, 9, 9 (क) को बंद रखे जाने हेतु ’शुष्क अवधि’ दिवस घोषित किया है।
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