बालोद। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित की गई है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अजय गेडाम ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत विधवा, परित्यक्त, दिव्यांगजन (दिव्यांगता 40 प्रतिशत) एवं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते है।
इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने साथ एक सहायक यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी, जिसकी आयु 21-50 वर्ष होगी। साथ ही आवेदन हेतु आवेदन दो प्रतियों में भरा जाएगा। आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जाएगा। आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फंट पेज में लगाना होगा।
आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान या राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य प्रमाण अथवा अभिलेख इत्यादि दस्तावेज के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर, जनपद पंचायत के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग जिला बालोद को प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की अन्य जानकारी हेतु संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के माध्यम से ले सकते है।
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