गौरेला पेंड्रा मरवाही, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा विगत 10 अक्टूबर को मरवाही विकासखण्ड के प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास सिवनी, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास निमधा और पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास मरवाही का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षकों की अनुपस्थिति, छात्रावासों में सुविधाओं की कमी तथा छात्रावास में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम पाए जाने के कारण संबंधित छात्रावास अधीक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण कलेक्टर ने सभी छात्रावास अधीक्षकों का असंचयी प्रभाव से एक-एक वेतन वृद्धि रोकने अलग-अलग आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) में निहित प्रावधान के तहत सुश्री श्रद्धा भोई छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सिवनी, राकेश प्रजापति छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सिवनी, सुनीता मरावी प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास निमधा, राजेश तिवारी प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास निमधा, गायत्री कथ्य प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मरवाही और भगवान सिंह पैकरा, प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, पोट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मरवाही को भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, की चेतावनी देते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।
बिलासपुर. हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा…
भोपाल. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले ही शिक्षकों…
जबलपुर. स्मार्ट सिटी और विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच जबलपुर से एक ऐसी दर्दनाक…
सुकमा/रायपुर. बांस के उपयोग को बढ़ावा देने और इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की…
रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित…
रायपुर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं प्रेरणा से आयोजित 12वें विश्व योग…