कोरिया, जिले के सहायक संचालक मछली पालन ने जानकारी दी है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदिय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ‘बंद ऋतु (क्लोज सीजन)‘ के रुप में घोषित किया गया है।
कोरिया एवं एम०सी०बी जिले के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त, 2025 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है।
उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।
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