तीन उर्वरक विक्रेता संस्थानोें को नोटिस
रायपुर,

सक्ती जिले में नकली एवं मिलावटी खाद की रोकथाम तथा अधिक कीमत पर विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में गठित जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय टीम द्वारा खाद विक्रेता संस्थानों की लगातार जांच-पड़ताल कर रही हैं।
कृषि विभाग के उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती, उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड मालखरौदा द्वारा फगुरम में संचालित खाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीओएस स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में अंतर, स्कंध पंजी का संधारण नहीं किए जाने एवं प्रदर्शन बोर्ड का चस्पा नहीं होने की पुष्टि पाई गई। इस पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत 03 फर्म संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा 07 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों को खरीफ सीजन हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त खाद एवं कीटनाशक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके लिए विकासखंडों में कार्यरत उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षकों को निजी प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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