बालोद । संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार बालोद जिले के ऐसे ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय जहाँ विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण प्राप्त नही हुआ है इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बालोद जिले के सभी 436 ग्राम पंचायतों एवं 09 नगरीय निकायों में नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नहीं होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए है।
अतः इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी व्यक्ति या संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति होने तथा इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों मे बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान होेन पर इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 79 में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
रायपुर. भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता याने UCC लागू करने…
कवर्धा. कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने…
रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि में आधुनिक…
भोपाल राज्य पुलिस सेवा के आठ (1997 बैच के एक और 1998 बैच के सात)…
बिलासपुर. हाईकोर्ट में डोंगरगढ़ के बहुचर्चित परिक्रमा पथ निर्माण मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने…
आवास निर्माण तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी प्रदेश के…