एमसीबी / प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में प्रशासन द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए दो अलग-अलग प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। न्यायालय अपर कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान (01 दिसम्बर 2022) के तहत प्रत्येक प्रकरण में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार तहसील मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के दो प्रकरणों में प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के निकट परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें स्वर्गीय राजेंद्र कोड़ाकू, निवासी डोमनापारा की 15 जून 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पिता छोटू कोड़ाकू को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार स्वर्गीय फूलकुंवर, निवासी परसगढ़ी की 25 जुलाई 2025 को डबरी के पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पिता छत्रपाल सिंह को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रशासन द्वारा स्वीकृत सहायता राशि संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके। यह राशि मांग संख्या-58, मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय की जाएगी।
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