बीजापुर , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार भोपालपटनम तहसील के ग्राम पामगल में कोमटपल्ली (कोकमपल्ली) व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर, माइनर एवं सब माइनर नहर से प्रभावित किसानों की भूमि अर्जित की जाएगी। इसके लिए कुल 4.319 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन हेतु 3 जून 2026 को प्रातः 11 बजे ग्राम पामगल में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से 41 परिवार प्रभावित होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या शून्य बताई गई है। परियोजना की कुल लागत 774.57 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके पूर्ण होने पर ग्राम कोतापल्ली, उस्कोलेड, कोमगुपल्ली एवं पामगल में लगभग 300 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
सामाजिक प्रभाव की प्रतिपूर्ति एवं उससे संबंधित संभावित व्यय के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य पक्ष को कोई सुझाव या जानकारी प्रस्तुत करनी हो तो वह निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर जनसुनवाई में अपना पक्ष रख सकता है।
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