धमतरी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली धमतरी, थाना मगरलोड एवं थाना केरेगांव पुलिस द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की गई। पहली कार्यवाही थाना सिटी कोतवाली (एनडीपीएस एक्ट) थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन पारा स्थित निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास एक युवक को आम सार्वजनिक स्थान पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 5.3 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ, नगदी रकम, मोबाइल फोन एवं सेवन में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई।
आरोपी के विरुद्ध धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी का नाम मनीष कोर्राम पिता का नाम – धीरन कोर्राम, उम्र – 22 वर्ष, पता – स्टेशन पारा, थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी (छ.ग.) दूसरी कार्यवाही थाना मगरलोड (अवैध शराब परिवहन) थाना मगरलोड पुलिस द्वारा देहात पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम जामली के पास विजयपुर–जामली कच्चे रास्ते पर बिना नंबर की हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो मोटर सायकल को रोका गया। जांच के दौरान मोटर सायकल पर रखे सफेद जरीकेन में 09 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब पाई गई। आरोपियों द्वारा शराब बिक्री हेतु परिवहन करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
आरोपी (01) लोमन साहू, पिता मन्नू साहू, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम जामली, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.) (02) गंगाधर नेताम, पिता सोहन नेताम, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम जामली, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.) तीसरी कार्यवाही थाना केरेगांव (अवैध शराब बिक्री) ग्राम नयापारा कुकरेल में आरोपी द्वारा अपने घर के पास अवैध रूप से देशी महुआ शराब बिक्री किए जाने की सूचना पर थाना केरेगांव पुलिस द्वारा दबिश दी गई। आरोपी के कब्जे से 3.20 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम सहित कुल 520/-रूपये जप्त कर धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। आरोपी का विवरण नाम – पुरूषोत्तम निषाद पिता का नाम – स्व० परउ राम निषाद, उम्र – 46 वर्ष पता – नयापारा कुकरेल, थाना केरेगांव, जिला धमतरी (छ.ग.)
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