गरोठ
गरोठ स्थित वसुंधरा होटल के पास फर्जी क्लिनिक जो कि वहाब खान पिता अल्लानूर निवासी गरोठ द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त क्लिनिक का निरीक्षण स्वास्थ्य एवं राजस्व के संयुक्त दल द्वारा किया गया निरीक्षण में पाया गया कि बाब खान के पास कोई भी चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित शासन से मान्यता प्राप्त डिग्री नही है एवं क्लिनिक का भी पंजीयन नही है। इनके क्लिनिक पर अत्यधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार कि एलोपैथिक दवाईया पाई गई एवं निरीक्षण के दौरान मरिजो का ईलाज करते एवं इंजेक्शन व ड्रीप लगाते हुए पाये गये।
निरीक्षण के बाद क्लिनिक को सील किया गया। इनके द्वारा क्लिनिक पास स्थित खाली भू- स्थल पर इलाज की हुई खाली इंजेक्शन व बॉटल खुले मे ही फेंक दिए जाते थे। उक्त कृत्य म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डनीय होने से अपराध की श्रेणी में आता है। इस कारण उक्त क्लिनिक को सील कर एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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