भोपाल.
राज्य शासन ने भारत सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, प्रमुख सचिव, पर्यटन को सदस्य एवं संचालक बजट को सदस्य सचिव बनाया गया है।
समिति प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी, जिसके लिये शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हो। समिति द्वारा योजना / परियोजना की आवश्यकता उससे राज्य को होने वाले लाभ, उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता पर विचार किया जाएगा। यदि किसी अन्य प्रशासकीय विभाग की योजना/परियोजना शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) अंतर्गत ऋण सहायता की परिधि में आती है, उस स्थिति में संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सविच / प्रमुख सचिव / सचिव को बैठक में आमंत्रित किया जायेगा। समिति राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को भी समीक्षा बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।
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