मंदिर में डकैती की साजिश नाकाम, पुलिस ने धर दबोचा – अब सात साल की जेल तय

भिंड
विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-1 मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने सोमवार को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए पांच आरोपितों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार घटना 23 मई 2019 की है।

पुलिसकर्मियों ने छिपकर आरोपियों की बातचीत सुनी
रात लगभग 11 बजे थाना रौन के प्रभारी अमर सिंह सिकरवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बहादुरपुरा और बघेली के बीच स्थित एक ट्यूबवेल पर 4-5 व्यक्ति छिपे हुए हैं। वे कालिका माता मंदिर पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना की पुष्टि करने थाना प्रभारी फोर्स मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने छिपकर आरोपितों की बातचीत सुनी। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि मंदिर में रहने वाले पुजारी के पास काफी माल होगा और उसी रात वहां डकैती डालनी है।
 
घेराबंदी कर पांचों आरोपी गिरफ्तार
बातचीत सुनने के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ चारों ओर से घेराबंदी कर पांचों आरोपितों को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने सुखपाल सिंह उर्फ सुक्कू से 12 बोर की दुनाली बंदूक, 2 कारतूस, राघवेंद्र सिंह उर्फ कन्हैया से 12 बोर की अधिया, एक कारतूस, अतुल सिंह से 315 बोर का कट्टा, एक कारतूस, शैलेंद्र सिंह से 12 बोर की दुनाली बंदूक, 2 कारतूस, पूरन सिंह से 12 बोर की बंदूक, 2 कारतूस जब्त किए।

न्यायालय में 8 गवाह पेश किए
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में 8 गवाह पेश किए। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल आठ साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित सुखपाल सिंह उर्फ सुक्कू, राघवेंद्र सिंह उर्फ कन्हैया, अतुल सिंह, तीनों निवासी ग्राम बहादुरपुरा थाना रौन, शैलेंद्र सिंह और पूरन सिंह निवासी तखत की गढ़िया जिला भिंड को सात-सात साल की सजा सुनाते हुए 25-25 जुर्माना किया है।

 

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