रायपुर.
रायपुर में 2025 के लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए आज अंतिम अवसर दिया गया है। यदि वाहन मालिक अपने चालान का समाधान नहीं करते हैं, तो आगे चलकर वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, ई-चालान मामलों को 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए 7 मई तक आवेदन करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों को ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत में पेश करेगी। इस प्रक्रिया के लिए कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा नौ अन्य ट्रैफिक थानों में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, 2025 के अब तक एक लाख से अधिक ई-चालान लंबित हैं। इन मामलों को पहले नियमित अदालत में भेजा गया था, लेकिन वाहन मालिकों की अनुपस्थिति के कारण समाधान नहीं हो सका। एसीपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले के सभी लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संबंधित वाहन स्वामियों को कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में लंबित चालानों पर कार्रवाई और तेज की जाएगी।
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