छत्तीसगढ़

धमतरी : त्रि स्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन 2023

जिले के चर्रा, चरमुड़िया, नवागांव (उ) और दर्रा में धारा 144 लागू
जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया आदेश

धमतरी 15 जून 2023

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 संपन्न कराने के लिए चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु विकासखंड कुरूद के ग्राम पंचायत चर्रा, चरमुड़िया, नवागाँव (उ) एवं दर्रा में जुलूस, रैली एवं आम सभाओं के आयोजन किए जायेंगे। इस प्रकार के आयोजनों के दौरान आम व्यक्ति के लाठी, हथियार इत्यादि को लेकर सम्मिलित होने की भी संभावना बनी रहेगी। उक्त क्षेत्रों में भीड़ जमा हो सकती है तथा प्रचार-प्रसार के दौरान रैलियों/जुलूसों में आपस में बलवा, दंगे एवं मारपीट कर शांति भंग करने की प्रबल संभावना बन सकती है।
                           राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के परिपेक्ष्य में दिए गए निर्देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने कहा गया है। इसके परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने आदेश जारी करते हुए धमतरी जिले के विकासखंड कुरूद के उपरोक्त ग्राम पंचायतों में आग/उप निर्वाचन जिसका मतदान 27 जून 2023 एवं सारणीकरण 30 जून 2023 को संपन्न होने जा रहा है एवं जिसकी प्रक्रिया की तैयारियां प्रारंभ हो गयी है। इस दरम्यान शांति भंग होने का अंदेशा है, जो सामान्य जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव मे बाधा खड़े कर सकते है । लोक जीवन एवं लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न होने वाले खतरे को रोका जाना आवश्यक हो गया है, ताकि निर्वाचन मे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भय मुक्त वातारण में निर्भयतापूर्वक कर सके।
जिला दंडाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विकास खंड कुरूद के ग्राम पंचायत चर्रा, चरगुडिया, नवागाँव (उ) एवं दर्रा के लिए आदेश पारित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त चारों विकासखंडों के जिन-जिन ग्राम पंचायतों में आम/उप निर्वाचन होना है के सार्वजनिक स्थलों, जुलूस या रैली तथा आमसभा के दौरान किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, रॉड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा। यह आदेश धमतरी जिले के उन-उन ग्राम पंचायतों में जहाँ आम/उप निर्वाचन होना है, की सीमाओं में यथास्थिति जन साधारण पर लागू माना जावेगा। परंतु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर और ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश जन साधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण प्रत्येक जन साधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं है। अत यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है  और यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी 30 जून 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

kgnews

Recent Posts

CG : युवती के साथ झपटमारी, जगदलपुर की वारदात …

CG : युवती के साथ झपटमारी, जगदलपुर की वारदात …

जगदलपुर। बाइक सवार बदमाश पर्स छीनते समय युवती को 100 मीटर तक घसीटते चला गया।…

10 minutes ago
CG : अवैध कबाड़ पर बड़ी कार्रवाई, 22 लाख की संपत्ति की जब्त …

CG : अवैध कबाड़ पर बड़ी कार्रवाई, 22 लाख की संपत्ति की जब्त …

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी…

15 minutes ago
CG : खदान में ड्राइवर की मौत, भारी वाहन ने कुचला …

CG : खदान में ड्राइवर की मौत, भारी वाहन ने कुचला …

कोरबा। कुसमुंडा खदान में देर रात हुए एक गंभीर हादसे में भारी वाहन की चपेट…

20 minutes ago
CG : CM साय ने थ्री डी फैक्ट्री हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा …

CG : CM साय ने थ्री डी फैक्ट्री हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा …

रायपुर। राजधानी रायपुर के उरला स्थित थ्री डी फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 3 मजदूरों…

33 minutes ago
PM आवास योजना: डिप्टी CM विजय शर्मा ने शिवराज चौहान को लिखा पत्र, पात्र हितग्राहियों को जल्द लाभ दिलाने की मांग

PM आवास योजना: डिप्टी CM विजय शर्मा ने शिवराज चौहान को लिखा पत्र, पात्र हितग्राहियों को जल्द लाभ दिलाने की मांग

रायपुर. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर…

36 minutes ago
CG : महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार …

CG : महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार …

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के…

36 minutes ago