राजनांदगांव , छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में तहसील छुईखदान की तहसीलदार मोक्षदा देवांगन और बुन्देली हल्का पटवारी देवेंद्र ताम्रकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला केसीजी जिले के तहसील छुईखदान अंतर्गत ग्राम बुन्देली निवासी रामजी सोनी की दो दुकानों से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, बारिश के मौसम से बचाव के लिए रामजी सोनी अपनी दुकानों में निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसे सरपंच की शिकायत पर तहसीलदार ने बिना जांच रोका था।
इसके खिलाफ रामजी सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लवकुमार रामटेके ने पक्ष रखते हुए सीमांकन कराने की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को दोनों दुकानों का सीमांकन करने का आदेश दिया था। बताया गया कि तहसीलदार ने 5 जनवरी 2026 को संबंधित पटवारी को 10×10 की दो दुकानों का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक सीमांकन नहीं किया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया आदेश की अवमानना मानते हुए 30 अप्रैल 2026 को तहसीलदार मोक्षदा देवांगन और पटवारी देवेंद्र ताम्रकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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